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राहुल की संसद सदस्यता जाने के बाद अब कांग्रेस मुख्यालय पर चला बुलडोजर, जानिए क्या है मामला ?

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पहले मोदी सरनेम मानहानि मामले में 2 साल की सजा हुई और फिर कल संसद सदस्यता जाने के बाद अब दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई दिल्ली में लोक निर्माण विभाग द्वारा सेंट्रल दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर बन […]

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राहुल की संसद सदस्यता जाने के बाद अब कांग्रेस मुख्यालय पर चला बुलडोजर, जानिए क्या है मामला ?
  • March 25, 2023 11:56 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पहले मोदी सरनेम मानहानि मामले में 2 साल की सजा हुई और फिर कल संसद सदस्यता जाने के बाद अब दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई दिल्ली में लोक निर्माण विभाग द्वारा सेंट्रल दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर बन रहे कांग्रेस के नए मुख्यायल में की गई है।

अधिकारियों ने क्या कहा ?

मामले पर पीडब्लयूडी अधिकारी ने कहा कि पीडब्लयूडी के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि कांग्रेस के नए मुख्यालय में बनाई जा रही सीढ़ियां फुटपाथ का रास्ता रोक रही थीं, जिसके कारण अतिक्रमण कार्रवाई की गई है और इन्हें गिराने की आवश्यकता है। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार के प्राशसनिक नियंत्रण में आने वाल पीडब्ल्यूडी राजधानी में इस साल प्रस्तावित जी- 20 समिट की तैयारियों के तहत अवैध ढांचों को हटाने के लिए शहर में अतिक्रमण रोधी अभियान चला रहा है। इससे पहले आप कार्यालय के बाहर बने एक अस्थायी कमरे को भी तोड़ा गया था।

राहुल गांधी की गई संसद सदस्यता

बता दें, राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में गुरुवार को दो साल की सजा के बाद कल उनकी लोकसभा सदस्यता को भी खत्म कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी नोटिस में इसकी जानकारी दी गई है। नोटिस में लिखा गया है कि, सूरत की अदालत ने वर्ष 2019 के मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया है। मानहानि के मामले में अदालत ने राहुल गांधी को 2 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद शुक्रवार को केरल की वायनाड संसदीय सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है।

इसके अलावा कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को 2 साल की सजा सुनाने के साथ ह 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल राहुल गांधी को 30 दिन की जमानत भी मिल गई है। इस दौरान राहुल उच्चतम न्यायलय में भी फैसले को चुनौती दे सकते है।

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