नई दिल्ली: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष कार्याधिकारी (OSD) लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस ने समन जारी किया है. ये समन जुलाई 2020 के फोन टैपिंग मामले में जारी किया गया है. जानकारी के अनुसार लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बयान दर्ज़ करवाने के लिए पेश होने को कहा है. […]
नई दिल्ली: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष कार्याधिकारी (OSD) लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस ने समन जारी किया है. ये समन जुलाई 2020 के फोन टैपिंग मामले में जारी किया गया है. जानकारी के अनुसार लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बयान दर्ज़ करवाने के लिए पेश होने को कहा है. लोकेश शर्मा का बयान इससे पहले 6 दिसंबर, 2021 और 14 मई, 2022 को दर्ज किया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से 3 जुलाई, 2021 को लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिया था. इससे उन्हें थोड़ी राहत मिली थी. बता दें, लोकेश शर्मा ने प्राथमिकी रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका भी दायर की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोप भी लगाया है कि लोकेश शर्मा जानबूझकर जांच में देरी कर रहे हैं.
गौरतलब है कि लोकेश शर्मा और अन्य पर फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिकायत दर्ज कराई थी. इसी शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए 25 मार्च, 2021 को दिल्ली पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की. गजेंद्र सिंह शेखावत का कथित ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था. इस ऑडियो क्लिप में वह राजस्थान सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के बागी नेताओं से बात कर रहे थे, वायरल हो गए थे.
बता दें, लोकेश शर्मा के खिलाफ आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और गैरकानूनी रूप से टेलीग्राफिक सिग्नल (टेलीफोनिक बातचीत) को बाधित करने का आरोप है. इन्हीं आरोपों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. लोकेश शर्मा पर सीआरपीसी की धारा 41.1 (ए) के तहत यह छठा नोटिस जारी किया है. वह दो बार 6 दिसंबर 2021 और 14 मई, 2022 को पूछताछ के लिए पेश हुए हैं. इसके अलावा उन्होंने तीन अन्य तारीखों पर पेश नहीं हो पाने का कारण बताया था. 20 फरवरी को लोकेश शर्मा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.
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