रांची: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को ईडी से जवाब मांगा. साथ ही हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 जून की तय की है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया […]
रांची: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को ईडी से जवाब मांगा. साथ ही हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 जून की तय की है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. वहीं हेमंत सोरेन ने 17 मई को हाई कोर्ट के सामने याचिका दाखिल कर मामले में शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया था.
हेमंत सोरेन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ के समक्ष दलील दी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन राजनीतिक साजिश का शिकार हैं. इस मामले में कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 10 जून को तय की है.
हेमंत सोरेन की तरफ से वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी है कि बार्गेन इलाके में 8.5 एकड़ जमीन के किसी भी दस्तावेज में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता (हेमंत सोरेन) का नाम नहीं है और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है. उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ लोगों के बयानों पर ईडी भरोसा कर रहा है जिन्होंने कहा था कि भूमि का टुकड़ा उनका है, लेकिन ऐसे बयानों के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं था.
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