जयपुर. राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार ने आज यानी सोमवार से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं. इस अवधि के दौरान सामान्य गतिविधियों सहित सभी कार्यस्थलों, व्यवसायों और बाजारों को प्रतिबंधित किया जाएगा. आवश्यक सेवा श्रमिकों को प्रतिबंधों से मुक्त किया जाएगा. सरकारी अधिकारियों, हवाई अड्डों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों से आने-जाने वाले लोगों को आवागमन की अनुमति होगी. सब्जी और फल विक्रेताओं को शाम सात बजे तक बेचने की अनुमति दी जाएगी.
इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कर्मियों को भी आई-कार्ड पर छूट दी जाएगी. राजस्थान में प्रवेश करने वालों को यात्रा से 72 घंटे पहले जारी एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना होगा. विक्रेताओं को सुबह 4 से 8 बजे तक समाचार पत्र वितरित करने की अनुमति दी जाएगी.
सभी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. निजी कार्यों, विवाह और अन्य सामाजिक समारोहों में मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है. अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी. सरकार ने सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क बंद करने का भी आदेश दिया था. इससे पहले, राजस्थान सरकार ने 16 अप्रैल से पूरे राज्य में कर्फ्यू लगा दिया था. राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 6,000 से अधिक ताजा मामले दर्ज किए गए, जबकि 37 नई मौतें हुईं.
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