नई दिल्ली :32 साल पहले हुए अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड के बाकी बचे 6 आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.इसके अलावा 6 आरोपियों पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है. क्या है पूरा मामला राजस्थान के अजमेर का यह मामला है .जिसमें करीब 250 से […]
नई दिल्ली :32 साल पहले हुए अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड के बाकी बचे 6 आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.इसके अलावा 6 आरोपियों पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है.
राजस्थान के अजमेर का यह मामला है .जिसमें करीब 250 से ज्यादा कॉलेज की लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ था.उनकी नग्न तस्वीरें को भी फैलाई जा रही थी.इस कांड का खुलासा 1992 में हुआ तो पूरा देश सन्न रह गया था.बता दें कि अजमेर ब्लैकमेल कांड का आरोप शहर के सबसे अमीर और ताकतवर खानदानों में से एक चिश्ती परिवार के नफीस चिश्ती और फारुक चिश्ती पर लगाया गया था.सामूहिक यौन शोषण के इस मामले के सामने आने के बाद लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि चिश्ती परिवार सामाजिक और आर्थिक हैसियत में उनका कद काफी बड़ा था .वहीं उस समय फारुक चिश्ती अजमेर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे,तो नफीस चिश्ती उपाध्यक्ष थे.
अजमेर कांड में कुल 18 लोग आरोपी थे. इस मामले में अभी तक 9 आरोपी को सजा हो चुकी है .वहीं एक आरोपी ने आत्महत्या कर लिया था.एक पर बिजनेसमैन के लड़के से कुकर्म के चलते अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है.वहीं एक आरोपी फरार है.जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया हैं .बाकी बचे 6 आरोपियों को मंगलवार को अदालत ने दोषी करार कर दिया है.