जानें वेजिटेरियन को चुपके से नॉनवेज खिलाने की सजा, यह है नियम

नई दिल्ली: कल्पना कीजिए कि आप किसी होटल या रेस्तरां में बैठे हैं, खाना ऑर्डर किया है, लेकिन जब आपने खाना शुरू किया, तो आपको एहसास हुआ कि आपकी थाली में नॉनवेज (Non veg) परोसी गईं और आपने अनजाने में उसे खा लिया। जाहिर है, अगर आप शाकाहारी हैं तो यह आपके लिए एक बड़े झटके के अलावा और कुछ नहीं है। आगरा के रहने वाले अर्पित गुप्ता के साथ ऐसा हुआ तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई।

 

➨ जब चुपके से खिलाया नॉन-वेज

यह घटना आगरा-फतेहाबाद हाईवे पर स्थित एक होटल में हुई। अर्पित गुप्ता के मुताबिक, उन्होंने और उनके एक दोस्त ने 14 अप्रैल को यहां वेजिटेरियन सैंडविच का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसे खाने के बाद उन्हें अलग ही स्वाद लगा। जांच करने पर पता चला कि उसे चिकन रोल दिया जाता था। बाद में अर्पित गुप्ता की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अर्पित गुप्ता ने उस होटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की। अर्पित गुप्ता का कहना है कि वह शाकाहारी हैं और उनके साथ धोखा हुआ है। उनकी धार्मिक भावना आहत हुई।

➨ बिना जानकारी के नॉनवेज खिलाने पर कानून

हालांकि होटल प्रबंधन ने कथित तौर पर पूरी घटना के लिए अफसोस व्यक्त किया और कस्टमर से माफी मांगी, अर्पित गुप्ता का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया गया है, इसलिए कोई माफी नहीं दी जा सकती है। इस मामले के कई कानूनी पहलू हो सकते हैं। अगर होटल कर्मचारी ने अनजाने में मांसाहारी खाना खिला दिया तो उसे आपसे माफी मांगनी पड़ेगी।

 

➨ जान कर खाया तो नहीं मानी जाएगी गलती

कोर्ट के आदेश से दोषी को जुर्माना देना होगा या उसे सजा भी हो सकती है। बहुत कुछ भोजन परोसने वाले कर्मचारी की मंशा पर भी निर्भर करता है।लेकिन साथ ही अगर क्लाइंट को पता है कि होटल में मांसाहारी खाना मिलता है तो उसकी यह लापरवाही भी मानी जाएगी। इसके बावजूद मेज पर खाना परोसने वाले ने अगर नहीं बताया या क्लाइंट से नहीं पूछा तो यह उसकी गलती मानी जाएगी।

➨ मांसाहारी को खिलाने पर क्या जुर्माना है?

दरअसल इस पूरे मामले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अलावा खाद्य सुरक्षा कानून भी लागू होता है। कानूनी जानकारों का यह भी कहना है कि मामला दूषित खाना परोसने का भी है, क्योंकि इस मामले में क्लाइंट अर्पित गुप्ता की तबीयत खराब हो गई थी। वहीं, पीड़िता के वकील ने कहा कि दोषी को 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है।

 

 

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