नई दिल्ली: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर 16 जनवरी को दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी लेकिन कोर्ट कमिश्नर […]
नई दिल्ली: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर 16 जनवरी को दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक जारी रहेगी. शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत ने मस्जिद समिति की याचिका पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य से भी जवाब मांगा।
इस मामले में जब बुधवार को सुनवाई शुरू हुई तो अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में हाई कोर्ट के 14 दिसंबर 2023 के आदेश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाने के आदेश के मकसद से अदालत में पेश की गई. वहीं इस संबंंध में न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने कहा कि वाद की पोषणीयता के संबंध में एक आवेदन दाखिल किया जाना है. कोर्ट ने कहा कि उनके चैंबर में एक औपचारिक आदेश दाखिल किया जाना है जिसमें सुनवाई की अगली तारीख तय की जाएगी।
आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए 14 दिसंबर 2023 को अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करने की मांग वाली अर्जी स्वीकार कर ली थी. इससे पूर्व अदालत ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को समेकित करने का निर्देश दिया था और कहा था कि इन मुकदमों की प्रकृति एक समान है।
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