कोलकाता: कोलकाता रेप केस को लेकर पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने कार्रवाई की है. मेडिकल काउंसिल ने आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. डब्ल्यूबीएमसी द्वारा तैयार की जाने वाली पंजीकृत चिकित्सकों की लिस्ट से संदीप घोष का नाम हटा दिया है. इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि संदीप घोष का लाइसेंस बंगाल चिकित्सा अधिनियम 1914 के विभिन्न प्रावधानों के तहत रद्द किया गया है.
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