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Delhi Metro में Reel Video बनाने से पहले एक बार जान लें ये नियम!

नई दिल्ली: साल 2002 में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने और आम आदमी का जीवन आसान बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो की शुरुआत की गई थी। लंबे समय से ऐसा ही है, लेकिन हाल के सालों में, शॉर्ट वीडियो पसंद करने वाले लोगों ने इसे वीडियो शूट करने के स्थान में बदल दिया है। जिधर देखो, लोग मेट्रो में नाचते-गाते नजर आते हैं। एस्केलेटर शुरू नहीं हुआ, न पटरियाँ और न ही कोच। आप हर जगह लोगों को नाचते हुए देखते हैं। इससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। पहले सिर्फ लोगों को इसकी चिंता थी। अब ऐसा लगता है कि दिल्ली मेट्रो प्रशासन भी इन “रील्सवीरों” से तंग आ चुका है.

 

DMRC ने लोगों को दी चेतावनी

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने ट्वीट के जरिए इन लोगों को आगाह किया है। DMRCने ट्वीट किया कि आप मेट्रो की सवारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली मेट्रो में रील, डांस वीडियो बनाना या ऐसा कोई भी काम (जिससे दूसरे यात्रियों को परेशानी हो) करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

 

देखिए DMRC का ट्वीट…

इस ट्वीट पर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं दिल्ली मेट्रो ने आखिरकार जरूरी कदम उठा लिया है कदम”। एक यूजर ने लिखा कि ये फैसला बिल्कुल जरूरी था। एक ने लिखा कि मेट्रो में रील और वीडियो बनाने वाले सावधान हो जाएं। दिल्ली मेट्रो के इस फैसले से लोगों ने राहत की सांस ली है. आम तौर पर लोगों ने DMRC के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे लेकर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

 

मेट्रो के अंदर इन चीजों पर है पाबंदी

आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीआईएसएफ के जवान ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ही नहीं, बल्कि उनके सामान पर भी पैनी नजर रखते हैं। इन नियमों के अनुसार चाकू, कैंची, तलवार, ब्लेड, बंदूक, पेचकस, प्लास, हथगोले, बारूद, पटाखे, प्लास्टिक विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ और काटने वाले हथियार ले जाना बिल्कुल मना है।

 

पालतू जानवरों के यह है नियम

दिल्ली मेट्रो के सुरक्षा गाइडलाइंस के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो के अंदर पालतू जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, खरगोश, चूहे, एक्वेरियम मछली और किसी भी पक्षी जैसे पक्षी, तोता आदि को लाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पालतू जानवर भी अलग टोकन लेकर मेट्रो में सफर करें तो भी सीआईएसएफ आपको इसकी इजाजत नहीं देता।

 

इन चीजों की भी सख्‍त मनाही

आपको बता दें, दिल्ली मेट्रो में खुला कच्चा माँस, मछली, मानव कंकाल, किसी भी जानवर का कंकाल, खून या हड्डियां, मानव शरीर के अंग, शरीर या मृत जानवरों के अंग और कोई भी आपत्तिजनक सामान ले जाने पर सख्त मनाही है।

 

ये चीजें ले जाने की है छूट

केवल लैपटॉप, टैबलेट, कैमरा, हैंडबैग, शॉपिंग पार्सल, पैकेज्ड फूड, 15 किलो तक वजन वाले बैग आदि जैसे उपकरणों को ट्रेनों या मेट्रो स्टेशनों के अंदर ले जाने की अनुमति दी गई है।

 

 

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Amisha Singh

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