नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब दिल्ली शराब शुल्क नीति के संबंध में उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जमानत के लिए सोमवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. यह बात डिप्टी मनीष सिसौदिया को मामले में जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद आया है. केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने इसके बदले में उन्हें एक ईमेल अनुरोध भेजने के लिए कहा. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वह इस पर गौर करेंगे.
वहीं 5 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को बिना उचित कारणों के अवैध नहीं कहा जा सकता. केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था, वहीं एफआईआर अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी.
शराब शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ हफ्ते बाद सीबीआई की गिरफ्तारी हुई. केजरीवाल ने पहले उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जेल में सीबीआई की गिरफ्तारी एक बीमा गिरफ्तारी थी.
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