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केजरीवाल को SC से नहीं मिली राहत, अब 26 जून को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच में जमानत पर रोक मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पहले हाई कोर्ट से अपनी अर्जी वापस लें इसके बाद हमारे पास आएं।

आखिर रोक क्यों?

सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने SC में कहा कि हाईकोर्ट का स्टे न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन है। जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्र ने कहा कि HC आज कल में फैसला सुनाने ही वाला है। वकील सिंघवी ने कहा कि कि जब निचली अदालत में फैसला हमारे हक़ में आया है तो फिर उसपर रोक क्यों?

याचिका में क्या है?

बता दें कि SC में दायर की याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। दरअसल दिल्ली HC ने केजरीवाल के जमानत पर रोक लगा दी थी। 20 जून को शराब घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। लेकिन इसमें सुनवाई को लेकर ईडी आज हाई कोर्ट पहुंच गई। HC ने केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगा दी .

 

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Pooja Thakur

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