कर्नाटक : कर्नाटक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो में नज़र आ रहा है. जहां एक मंदिर के अंदर दलित महिला के साथ मारपीट की गई है. स्थानीय पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय […]
कर्नाटक : कर्नाटक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो में नज़र आ रहा है. जहां एक मंदिर के अंदर दलित महिला के साथ मारपीट की गई है. स्थानीय पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है.’
वीडियो #Bengaluru का बताया जा रहा है।#BJP ने समाज में नफरत किस तरह फैलाई है उसकी मिसाल है ये वीडियो।
मंदिर बोर्ड का सदस्य बेरहमी से हमारी #Dalit बहन की पिटाई कर रहा है।@BSBommai @BlrCityPolice क्या सो रही है?मंदिर में देवियों का अपमान, नहीं सहेगा हिन्दुस्तान#StopHate pic.twitter.com/dHomuNCouk
— Netta D'Souza (@dnetta) January 6, 2023
जो वीडियो सामने आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में महिला समेत पांच लोग उपस्थित हैं. भीड़ में से पहले एक शख्स महिला से बहस कर रहा है. इसके बाद बहस करते हुए वह महिला को बालों से पकड़ लेता है. इसके बाद वह महिला को बालों से खींचते हुए बाहर ले जाने की कोशिश करता है. जब महिला इसका विरोध करती है तो शख्स और भी आक्रामक हो जाता है. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि कैसे महिला मंदिर के फर्श पर लेट जाती है.
शख्स की दरिंदगी यहीं नहीं थमी. वह महिला को मंदिर के फर्श पर पटककर उसे पीटने लगता है. वह उसपर लात बरसाता है और हैरानी की बात ये है कि वहाँ मौजूद बाकी के पुजारी ये तमाशा चुपचाप देख रहे होते हैं. महिला विरोध करते हुए जब वापस मंदिर में घुसती है तो आरोपी शख्स उसे फिर मारता है और इस बार वह महिला को घसीटते हुए बाहर फेंक देता है.
वीडियो के पीछे दावा है कि यह घटना तब हुई जब महिला ने दावा किया कि उसकी शादी मंदिर में भगवान से हुई है. महिला ज़िद करने लगी कि वह भगवान की मूर्ति के बगल में बैठना चाहती है. जब बार-बार उसे वहां से हटने के लिए कहा गया, तो वह नहीं हटी. इसपर महिला के साथ मारपीट की गई. पीड़िता हेमवती ने अमृतहल्ली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. इसमें उक्त घटना 21 दिसंबर की बताई जा रही है. आरोपी अमृतहल्ली इलाके में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के ‘धर्मदर्शी’ मुनिकृष्णा हैं जिनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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