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Karnataka Temple: मंदिर प्रवेश पर दलित महिला को पटक-पटक कर पीटा, घसीटते हुए निकाला बाहर

कर्नाटक : कर्नाटक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो में नज़र आ रहा है. जहां एक मंदिर के अंदर दलित महिला के साथ मारपीट की गई है. स्थानीय पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय […]

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Karnataka Temple: मंदिर प्रवेश पर दलित महिला को पटक-पटक कर पीटा, घसीटते हुए निकाला बाहर
  • January 6, 2023 10:29 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

कर्नाटक : कर्नाटक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो में नज़र आ रहा है. जहां एक मंदिर के अंदर दलित महिला के साथ मारपीट की गई है. स्थानीय पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है.’

महिला को घसीटा

जो वीडियो सामने आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में महिला समेत पांच लोग उपस्थित हैं. भीड़ में से पहले एक शख्स महिला से बहस कर रहा है. इसके बाद बहस करते हुए वह महिला को बालों से पकड़ लेता है. इसके बाद वह महिला को बालों से खींचते हुए बाहर ले जाने की कोशिश करता है. जब महिला इसका विरोध करती है तो शख्स और भी आक्रामक हो जाता है. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि कैसे महिला मंदिर के फर्श पर लेट जाती है.

वीडियो के आधार पर FIR दर्ज़

शख्स की दरिंदगी यहीं नहीं थमी. वह महिला को मंदिर के फर्श पर पटककर उसे पीटने लगता है. वह उसपर लात बरसाता है और हैरानी की बात ये है कि वहाँ मौजूद बाकी के पुजारी ये तमाशा चुपचाप देख रहे होते हैं. महिला विरोध करते हुए जब वापस मंदिर में घुसती है तो आरोपी शख्स उसे फिर मारता है और इस बार वह महिला को घसीटते हुए बाहर फेंक देता है.

 

क्या है वीडियो की कहानी

वीडियो के पीछे दावा है कि यह घटना तब हुई जब महिला ने दावा किया कि उसकी शादी मंदिर में भगवान से हुई है. महिला ज़िद करने लगी कि वह भगवान की मूर्ति के बगल में बैठना चाहती है. जब बार-बार उसे वहां से हटने के लिए कहा गया, तो वह नहीं हटी. इसपर महिला के साथ मारपीट की गई. पीड़िता हेमवती ने अमृतहल्ली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. इसमें उक्त घटना 21 दिसंबर की बताई जा रही है. आरोपी अमृतहल्ली इलाके में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के ‘धर्मदर्शी’ मुनिकृष्णा हैं जिनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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