Karnataka Night Curfew : कर्नाटक सरकार 28 दिसंबर से 10 दिनों के लिए लगाएगी नाइट कर्फ्यू, नए साल के जश्न पर रोक

नई दिल्ली. कोविड -19 और ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए, कर्नाटक सरकार ने रविवार को घोषणा की कि राज्य में 28 दिसंबर से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 7 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों की एक हाई लेवल बैठक […]

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Karnataka Night Curfew : कर्नाटक सरकार 28 दिसंबर से 10 दिनों के लिए लगाएगी नाइट कर्फ्यू, नए साल के जश्न पर रोक

Aanchal Pandey

  • December 26, 2021 3:26 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. कोविड -19 और ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए, कर्नाटक सरकार ने रविवार को घोषणा की कि राज्य में 28 दिसंबर से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 7 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगेगा।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों की एक हाई लेवल बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
“28 दिसंबर से शुरू होने वाले लगभग दस दिनों के लिए, हम रात 10 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक धारा 144 लागू करते हुए नाइट कर्फ्यू लगाकर देखना चाहेंगे।”

कर्नाटक सरकार ने नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले पूरे भारत में बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में अब तक 400 से अधिक ओमिक्रॉन मामले सामने आए हैं, जबकि कर्नाटक में ऐसे 31 मामले हैं, जिनमें से 15 को ठीक कर लिया गया है।

कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध

रात के दौरान लगाई गई धारा 144: बाहरी परिसर में कोई समारोह या पार्टी नहीं, खासकर डीजे और बड़ी सभाओं के साथ जश्न मनाने वालों के लिए। राज्य भर में सामूहिक सार्वजनिक समारोहों और समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 28 दिसंबर से विवाह सहित सभी सभाओं, बैठकों, सम्मेलनों में प्रतिभागियों की संख्या को सख्ती से सीमित करना चाहिए।

रेस्टोरेंट, होटलों, पबों, क्लबों और रेस्तरां जैसी जगहों पर उनके बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत इस्तेमाल किया जा सकता है।
नाइट कर्फ्यू के दौरान, आवश्यक गतिविधियों, रोगियों और उनके साथ लोग, उद्योगों और कंपनियों को रात के संचालन की आवश्यकता, सामान ले जाने वाले वाहन, बस, ट्रेन, मेट्रो, हवाई यात्रा, होम डिलीवरी चालू रहेगी।

रात की पाली में काम करने वाली कंपनियों के कर्मचारी वैध आईडी कार्ड के साथ घूम सकते हैं।  बस, ट्रेन और हवाई यात्रा के लिए यात्रियों की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।
राज्य में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र और केरल से सटे सभी सीमावर्ती जिलों में गश्त और निगरानी भी होगी। आफिस से केवल आवश्यक कर्मचारी या आईटी और आईटीईएस कंपनियों के कर्मचारी ही काम करेंगे, जबकि बाकी घर से काम करेंगे।

ओमिक्रॉन प्रसार को रोकने के लिए राज्यों द्वारा किए गए उपाय

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य कोविड -19 टास्क फोर्स के साथ बातचीत की और होटल और रेस्तरां में क्रिसमस और नए साल के जश्न, शादियों और पार्टियों के दौरान भीड़ से बचने के तरीकों पर चर्चा की।

ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘जरूरत पड़ने पर और उपाय किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शादियों में अनुमति प्राप्त लोगों की संख्या 200 कर दी है।

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