लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस फली नरीमन की बेंच ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी।
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। हालांकि ये यात्रा कुछ दिशा-निर्देशों के निकालने की इजाजत दी गई है। सीएम योगी ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता पर विचार-विमर्श कर निर्णय लें और दिशा-निर्देश जारी करें।
उत्तराखंड में रद्द
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को सुचारु रूप से पूरा करवाने के लिए अफसरों को निर्देश दिए हैं।
देश में कोविड के खौफ और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को कांवड़ यात्रा रद्द कर दी। यह लगातार दूसरे वर्ष है जब महामारी के कारण यात्रा का आयोजन नहीं किया जा रहा है। इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हालांकि कांवड़ यात्रा सनातन संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन महामारी के समय में जान बचाना सर्वोपरि है।
सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि ओडिशा सरकार ने भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। यह जानकारी विशेष राहत आयुक्त प्रदीप जेना ने मंगलवार को दी। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का ऐलान किया।
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