Kangana Ranaut: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना के निर्वाचन को रद्द करने की याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने आरोप लगाया कि मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज […]
Kangana Ranaut: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना के निर्वाचन को रद्द करने की याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने आरोप लगाया कि मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया।
पूर्व सरकारी कर्मचारी और किन्नौर निवासी नेगी ने बताया कि उन्होंने सेवा से स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया है और अपने नामांकन के साथ विभाग से “अदेयता प्रमाण पत्र”( No Dues Certificate) प्रस्तुत किया है। लेकिन इसके एक दिन बाद ही उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। नेगी ने कहा कि उनके कागजात को रिटर्निंग अधिकारी ने स्वीकार नहीं किया और इस तरह उनका नामांकन भी खारिज कर दिया।
नेगी ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। नेगी ने कहा कि उन्होंने 14 मई को अपने चुनाव पत्र जमा किए और 15 मई को अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए। हालांकि रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। नेगी ने कहा कि अगर उनके कागजात स्वीकार कर लिए गए होते तो वह चुनाव जीत सकते थे और उन्होंने चुनाव रद्द करने की मांग की।
आपको बता दें भाजपा से पहली बार चुनावी मैदान में उतरी कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। कंगना कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ 74,755 वोटों के अंतर से जीती थी, जिन्हें 4,62,267 वोट मिले थे, जबकि रनौत को 5,37,002 वोट मिले थे।
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