रायपुर: 17 जून 2019 को झारखंड में तबरेज़ अंसारी नाम के मुस्लिम युवक के साथ हुए मॉब लिंचिंग मामले में अब राज्य की एक स्थानीय अदालत ने 10 लोगों को दोषी करार दिया है. अदालत ने मंगलवार को इस मामले में 10 लोगों पर आरोप तय करते हुए फैसला सुनाया है. अब इस मामले में […]
रायपुर: 17 जून 2019 को झारखंड में तबरेज़ अंसारी नाम के मुस्लिम युवक के साथ हुए मॉब लिंचिंग मामले में अब राज्य की एक स्थानीय अदालत ने 10 लोगों को दोषी करार दिया है. अदालत ने मंगलवार को इस मामले में 10 लोगों पर आरोप तय करते हुए फैसला सुनाया है. अब इस मामले में सभी दोषियों पर पांच जुलाई को सजा सुनाई जाएगी.
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अशोक कुमार राय ने इस मामले में बताया कि सुनवाई के दौरान ही एक आरोपी कौशल महाली की मौत हो गई थी. इसके अलावा सबूतों के अभाव के कारण दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. हालांकि साल 2019 के तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में 10 लोगों को दोषी करार दिया गया है. जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया गया है उनके नाम कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत महतो, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली, महेश महाली हैं. इन सभी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए कस्टडी में ले लिया है. इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी पहले से ही न्यायिक हिरासत में है जिसका नाम प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल है.
गौरतलब है कि साल 2019 में 17 जून को ये पूरी घटना झारखंड के सरायकेला पुलिस थाने के तहत धातकीडीह गांव से सामने आई थी. यहां तबरेज़ अंसारी पर चोरी का आरोप लगते हुए कई लोगों ने पिटाई की. अंसारी पुणे में मजदूरी करता था जो ईद मनाने के लिए अपने घर आया हुआ था. इस दौरान ये पूरा मामला सामने आया था जहां तबरेज़ अंसारी की महज चोरी के आरोप में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी.
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