जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में बतौर लीव रिजर्व कार्यरत सब-जज यानी न्यायिक अधिकारी राजेश अबरोल पर रेप करने का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि सब-जज ने फरेब से उसका तलाक करवाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, शादी की और फिर पहली पत्नी के साथ सुलह होने के बाद उसे छोड़ दिया.
जम्मू कश्मीरः जम्मू और कश्मीर में एक महिला ने सब-जज यानी न्यायिक अधिकारी राजेश अबरोल पर रेप का आरोप लगाया है. महिला ने आरोप लगाया है कि सब-जज को पत्नी की तरह रख के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फरेब से उसकी सहमती ली. सब-जज राजेश राज्य के हाई कोर्ट में बतौर लीव रिजर्व कार्यरत हैं. सब-जज ने महिला से शादी भी की लेकिन 18 महीने बाद ही उसे छोड़ दिया. पुलिस ने सब-जज पर जम्मू- कश्मीर की रणबीर पीनल कोड की धारा 376 के तहत केस दर्ज किया है. बता दें कि जम्मू कश्मीर में इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती.
जनसत्ता की खबर के मुताबिक महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि 2015 में वह एक केस के सिलसिले में राजेश अबरोल से मिली थी. पीड़िता के मुताबिक सब जज ने उनसे कहा कि अगर वह उनके घर में बतौर नौकरानी काम करेगी तो वह केस में उसकी मदद करने को तैयार है. जिसके बदले में सब-जज ने महिला को पांच हजार रुपए प्रति माह देने की बात भी कही थी. महिला का कहना है कि वह अपनी छोटी बेटी की पढ़ाई लिए सब-जज की बात मानने को राजी हो गई. केस के अनुसार सब-जज ने महिला की शादी 2015 में खत्म करवा दिया. सब-जज ने भरोसा दिया कि वह महिला और उसकी बच्ची का ध्यान रखेगा. साथ ही सब-जज ने कहा कि वह पिछले सात साल से अपनी पहली पत्नी से दूर रह रहा है. मुलाकात के कुछ महीने के बाद दोनों ने सब-जज के घर में ही शादी कर ली. दोनों की शादी डोडा के एक पंडित ने कराई.
शादी के बाद दोनों करीब 18 महीने तक साथ रहे. महिला का कहना था कि इस दौरान वह सब-जज के साथ कई बाद आधिकारिक दौरे पर गईं. लेकिन कुछ समय बाद सब-जज ने महिला को बताया कि उसमें और उसकी पहली पत्नी के बीच सुलह हो गई है इसलिए अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए. महिला की शिकायत पर सब-जज पर एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.सब-जज राजेश राज्य के हाईकोर्ट में बतौर लीव रिजर्व कार्यरत हैं.
यह भी पढ़ें- Breaking: दिल्ली में एक मां और बच्चे की बेरहमी से हत्या, पति फरार