जयपुर: जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में राजस्थान की हाई कोर्ट ने अब सभी चार दोषियों को बरी कर दिया है. इस मामले में अदालत ने डेथ रेफरेंस समेत दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर फैसला सुनाया है. आज यानी बुधवार (29 मार्च) को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दोषियों की अपील को मंजूर कर लिया और उनके पक्ष में राहत भरा फैसला सुनाया है.
राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है जहां मामले में एक नाबालिग दोषी का मामला किशोर बोर्ड को भेज दिया गया है बाकी के अभियुक्तों को इस मामले में कोर्ट ने बड़ी कर दिया है. बता दें, साल 2019 में जयपुर की निचली अदालत ने जयपुर बम ब्लास्ट केस में फैसला सुनाया था और चार आरोपियों को दोषी करार दिया था. आरोपियों को UAPA एक्ट के तहत अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया गया था. इस दौरान अदालत ने एक आरोपी को बरी भी कर दिया गया.
दरअसल जयपुर ब्लास्ट मामले में कुल पांच आरोपी थे जिनमें से केवल चार को निचली अदालत की सुनवाई के दौरान दोषी पाया गया. जबकि इस दौरान हाई कोर्ट ने एक को बरी कर दिया. आरोपी शाहबाज हुसैन को 2019 में अदालत ने इस मामले में बरी किया था. बाकि के चार आरोपियों मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और एक नाबालिग को अदालत ने दोषी करार दिया था. जानकारी के अनुसार इस मामले के सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे.
मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने कहा कि जांच अधिकारी को कोई भी कानूनी ज्ञान नाही है. इसलिए जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश DGP को दिए गए हैं. फिलहाल मुख्य सचिव को कोर्ट ने इस मामले की जांच करवाने को कहा है. याद हो साल 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट को अंजाम देने वालों को पकड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड़ (एटीएस) का गठन किया था. जयपुर के चांदपोल हनुमान मंदिर, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर समेत कई जगहों पर ब्लास्ट किया गया था. 13 मई 2008 को राजस्थान की राजधानी में अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे. इन सभी धमाकों से 71 लोगों की जान चली गई थी. और अन्य 176 लोग घायल हो गए थे. एटीएस की टीम ने इस मामले में 11 आतंकियों को नामजद किया था.
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