नई दिल्ली : आईएसआईएस आतंकी साकिब नाचन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। याचिका में आतंकी के वकील ने सरकार की ओर से लगाए गए दो नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है। सरकार ने कार्रवाई करते हुए इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और एक अन्य संगठन को आतंकी […]
नई दिल्ली : आईएसआईएस आतंकी साकिब नाचन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। याचिका में आतंकी के वकील ने सरकार की ओर से लगाए गए दो नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है। सरकार ने कार्रवाई करते हुए इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और एक अन्य संगठन को आतंकी संगठन घोषित किया था।
साल 2023 के दिसंबर में जांच एजेंसी एनआईए ने देश में चल रहे आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। जांच एजेंसी ने इस मामले में साकिब नाचन को मुख्य आरोपी बनाया था। आरोप के मुताबिक नाचन देश में आईएसआईएस मॉड्यूल को ऑपरेट करता था और युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल करता था। साकिब नाचन के अलावा इस मामले में कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था, जिनमें हसीब जुबेर मुल्ला, काशिफ अब्दुल सत्तार बलेरे, सैफ अतीक नाचन, रेहान अशफाक सुस, शगाफ सफीक दिवाकर, फिरोज दस्तगीर कुआरी आदि शामिल हैं।
जांच एजेंसी ने बताया था कि ये लोग ISISI के महाराष्ट्र मॉड्यूल से जुड़े थे। ये लोग राज्य के पाढ़ा-बोरीवली इलाके में सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। यहां से ये लोग देश पर हमला करने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार किए गए सभी आतंकी जिहाद, खिलाफत और आईएसआई से प्रभावित थे और देश में हिंसा फैलाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना बना रहे थे।
ANI ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने ठाणे के पाढ़ा गांव को आजाद क्षेत्र और अल-शाम घोषित कर रखा था, जिसका मतलब था कि यहां सिर्फ इस्लाम का कानून लागू होगा। वे मुस्लिम युवकों को यहां आकर रहने के लिए प्रभावित कर रहे थे, ताकि यहां उनका प्रभाव बना रहे।
इस मामले की शुरुआत में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही थी। हालांकि, तीन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार ने मामले को एनआईए को सौंप दिया। एनआईए ने नवंबर 2023 में मामले की जांच शुरू की और आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया।
आईएसआईएस आतंकी साकिब नाचन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। नाचन ने सरकार द्वारा लगाए गए आतंकी संगठन नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है।
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