लखनऊ/अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश करने वाले इमरान को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है साथ में 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी के खिलाफ स्को एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया। पुलिस की तरफ से पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
जानिए पूरा मामला
कोर्ट का आदेश आते ही आरोपी इमरान को तुरंत जेल भेज दिया गया है। घटना इगलास थाना क्षेत्र की है। बच्ची के पिता ने थाने में तहरीर दी थी कि 11 नवंबर 2024 को शाम 7:30 बजे उनकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। तभी उनके पड़ोस में रहने वाला इमरान वहाँ आया और टॉफी देने के बहाने उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद घर ले जाकर इमरान बच्ची के साथ गन्दी हरकत करने लगा। उसने बच्ची के पूरे कपड़े उतार दिए। यह देखकर बच्ची जोर-जोर से रोने लगी। तभी उसकी मां वहाँ पहुंच गई। बच्ची ने रोते हुए पूरी बात अपनी मां को बता दी।
बच्ची की मां को देखकर भागा
बच्ची की मां को देखते ही इमरान वहाँ से भाग गया। परिवार के लोगों ने उसके खिलाफ FIR लिखवाई। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया। एक महीने के अंदर ही आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और ट्रायल शुरू हो गया। गवाही और साक्ष्यों को देखते हुए इमरान को कोर्ट ने 20 साल की कैद और 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है।
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