Imran Hussain got clean Chit : आम आदमी विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑक्सीजन की होर्डिंग से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले पर इमरान हुसैन ने खुशी जाहिर की है।
नई दिल्ली. आम आदमी विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑक्सीजन की होर्डिंग से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले पर इमरान हुसैन ने खुशी जाहिर की है।
इमरान हुसैन ने हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एमिकस क्यूरी को वो सभी बिल दिखाए, जिसमें उन्होंने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर किराये पर लिए थे और फिर उन्हें भरवा कर आम लोगों में बांटा था।
जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने हुसैन से कहा कि आप यदि कुछ अच्छा कर रहे हैं तो करते रहिए, कोर्ट आपको नहीं रोक रही। कोर्ट ने कहा कि हम लोगों को कोर्ट आने से नहीं रोक सकते।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए, वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि इस याचिका की वजह से मंत्री हुसैन छवि धूमिल हुई है और इससे उनके द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों पर बुरा असर पड़ा है। मेहरा ने कहा कि यह किसी भी व्यक्ति को भविष्य मे जनहित के कार्य करने के लिए हताश करता है। यह याचिका महज राजनीति से प्रेरित थी।
जनता की सेवा करता रहूंगा
इस फैसले पर आप विधायक इमरान हुसैन से खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने ऑक्सीजन मुफ्त वितरण करके अपने क्षेत्रवासियों की सेवा की, कुछ लोगों को ये पंसद नहीं आया और मुझपर झूठे आरोप लगाए गए, आज माननीय न्यायालय ने मुझे बरी कर दिया है। मैं ऐसे जनता की सेवा करता रहूंगा, मेरा पूरा ध्यान जनता की सेवा पर केंद्रित है।