लखनऊ: नोएडा की सोसायटियों में पालतू जानवरों के बढ़ते हमलों की घटनाओं पर नोएडा अथॉरिटी ने सख्त कदम उठाया है. इस संबंध में कई अहम निर्णय लिए. इसके तहत अब अगर कोई पालतू जानवर किसी को काट लेता है तो मालिक को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. साथ ही उसे जख्मी शख्स के […]
लखनऊ: नोएडा की सोसायटियों में पालतू जानवरों के बढ़ते हमलों की घटनाओं पर नोएडा अथॉरिटी ने सख्त कदम उठाया है. इस संबंध में कई अहम निर्णय लिए. इसके तहत अब अगर कोई पालतू जानवर किसी को काट लेता है तो मालिक को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. साथ ही उसे जख्मी शख्स के इलाज का पूरा खर्च भी देना होगा।
अगर आप नोएडा में पालतू डॉग रखते हैं तो आप सतर्क हो जाइए क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको डॉग पालना महंगा पड़ सकता है. दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने शनिवार को 207वीं बोर्ड बैठक के दौरान पालतू और आवारा जानवरों को लेकर कई अहम निर्णय लिए हैं. नोएडा में पालतू और आवारा जानवरों द्वारा काटे जाने के कई मामले समाने आ रहे हैं. ऐसी घटनाओं को लेकर कई सोसायटियों में हंगामा देखने को मिला है. ऐसे में प्राधिकरण ने इसको लेकर कई निर्णय लिए है.
पालतू जानवरों के मालिकों को लेकर भी नोएडा प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि पालतू कुत्तों के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करने पर सफाई की जिम्मेदारी पशु मालिक की होगी. अगर पालतू जानवर के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो 10 हजार का जुर्माना जानवर के मालिक पर लगाया जाएगा. साथ ही जख्मी व्यक्ति के इलाज का पूरा खर्च भी वही उठाएगा. यह नियम 1 मार्च 2023 से लागू हो जाएगा।
इसके अलावा पालतू कुत्तों के स्ट्रेलिजेशन और एंटीरेबीज वैक्सीनेशन भी अनिवार्य कर दिया है, जो भी मालिक अपने पालतू कुत्तों को ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे उन पर 1 मार्च 2023 के बाद से 2 हजार रुपये प्रति माह जुर्माना लगाया जाएगा।
सोसाइटी में आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों का आतंक देखने को लगातार मिल रहा है. इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण ने आरडब्लूए और गांव के निवासियों के साथ बैठक होने के बाद निर्णय लिया है कि आरडब्लूए, एओए और गांव के लोग मिलकर प्राधिकरण को जमीन देंगे, जिसके ऊपर आवारा कुत्तों और बिल्लियों के लिए शेल्टर तैयार किए जाएंगे. इनमें बीमार और आक्रामक हो चुके कुत्तों और बिल्लियों की देखभाल की जाएगी।
EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, 3 सवालों के जवाब पर अदालत ने दिया फैसला
EWS आरक्षण को हरी झंडी, सुप्रीम कोर्ट ने गरीब सवर्णों के हक में दिया फैसला