नई दिल्ली: पूरा देश 31 अक्टूबर को दिवाली के माहौल में रंग जाएगा. दिवाली की खुशियां पटाखे की आवाज में सुनाई देंगी. वहीं दीयों और लाइटों की रोशनी में दिखाई देगा. दिवाली के दिन खूब पटाखे फोड़े जाते हैं. रात में इतना प्रदूषण हो जाता है. जितना पूरे साल भर में नहीं होता है.
इसी वजह से दिल्ली जैसे राज्य में दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर और पटाखे बेचने को लेकर पांबदी लगा दी गई है. कोई दिवाली के समय पटाखे बेचता है या फिर पटाखे फोड़ता है. तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है.
दिल्ली NCR में बढ़ते हुए प्रदूषण के लेवल को देखते है. दिल्ली सरकार ने पटाखे फोड़ने पर बैन लगा रखा है. परंतु इसके बावजूद अगर कोई पटाखे फोड़ता है. तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. अगर दिल्ली में कोई बैन के बावजूद पटाखे फोड़ते हुए पाया जाता है. तो उसपर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा 6 महीने की जेल की सजा भी दी जा सकती है.
दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पटाखे की बिक्री पर पूरी तरह से पांबदी लगाई गई है. इसके बावजूद अगर कोई पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री, करता है. तो ऐसे व्यक्ति और कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे लोगों पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है. वहीं 3 साल की जेल होगी.
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