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Hookah Bar not Ban in Delhi: एनजीटी का फैसला! दिल्ली में नहीं बंद होंगे हुक्का बार, कहा- हुक्के से नहीं होता प्रदूषण

Hookah Bar not Ban in Delhi: दिल्ली में चल रहे हुक्का बार पर एनजीटी ने एक बड़ा आदेश दिया. एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में हुक्का बार बंद नहीं होंगे. इन्हें बंद करने के लिए एख याचिका लगी थी जिसे एनजीटी ने खारिज कर दिया है और कहा है क कि हुक्का बार को प्रदूषण फैलाने के कारकों में शामिल नहीं किया जा सकता.

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Hookah Bar not Ban in Delhi
  • January 18, 2019 6:41 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. दिल्ली में चल रहे हुक्का बार पर एनजीटी ने एख बड़ा आदेश देते हुए हुक्का बार को राहत दे दी है. अब राजधानी में हुक्का बार पर बैन नहीं लगाया जाएगा. एनजीटी के सामने एक याचिका रखी गई थी जिसमें दिल्ली में हुक्का बार को बंद कराने की मांग थी. एनजीटी ने फैसला सुनाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही एनजीटी ने कहा कि हुक्का बार को एनजीटी एक्ट के अंतर्गत प्रदूषण फैलाने वाले कारकों में शामिल नहीं किया जा सकता. एनजीटी ने कारण दिया की इससे पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता क्योंकि ये बंद कमरे में की जाने वाली चीज है.

बता दें कि दिल्ली सरकार पिछले साल कई हुक्का बार बंद करवा चुकी है. हालांकि अभी भी कई हुक्का बार अभी भी दिल्ली में चल रहे हैं. सभी को एनजीटी ने अब राहत दे दी है. हुक्का बार बंद न करने के आदेश के साथ एनजीटी ने कहा कि हुक्का को एनजीटी एक्ट के तहत प्रदूषण फैलाने वाली चीजों में शामिल नहीं किया जा सकता. साथ ही पर्यावरण और वन मंत्रालय को यह निर्देश दिए हैं कि कमरे के अंगर यानि कि इनडोर वायू प्रदूषण को लेकर हुक्का के प्रभावों की जांच की जाए. इसके बाद इस मुद्दे पर उचित मानक निर्धारित किए जाए.

एनजीटी ने इस निर्देश से साफ कर दिया है कि भले ही हुक्का बार अभी एनजीटी एक्ट में शामिल नहीं किए जा रहे लेकिन दोबारा जांच होने के बाद इस फैसले में बदलाव करके उन्हें भी प्रदूषण एक्ट के तहत शामिल किया जा सकता है. हालांकि एनजीटी ने यह भी कहा कि शहर में रेस्त्रा और बारों में हुक्का के इस्तेमाल रोकना उसके न्यायक्षेत्र में नहीं है. बता दें कि दिल्ली में हुक्का बार बंद करने के लिए बीजेपी अकाली नेता और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने अक्टूबर 2017 में एनजीटी में याचिका दायर की थी. इस याचिका में 20 बड़े हुक्का बार को शामिल किया गया था.

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