शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दायर याचिका पर हर्ष महाजन को पक्ष रखने के लिए कहा है. अभिषेक ने राज्यसभा चुनाव में ड्रा ऑफ लॉट्स के नियम को चुनौती दी है. ड्रा ऑफ […]
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दायर याचिका पर हर्ष महाजन को पक्ष रखने के लिए कहा है. अभिषेक ने राज्यसभा चुनाव में ड्रा ऑफ लॉट्स के नियम को चुनौती दी है. ड्रा ऑफ लॉट्स नियम के तहत हर्ष महाजन की जीत को अभिषेक ने गलत बताते हुए याचिका दायर की है.
वहीं जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत में मामले की सुनवाई हुई है. अभिषेक की तरफ से वरिष्ठ वकील नीरज गुप्ता हाईकोर्ट में पेश हुए. नीरज गुप्ता ने इस संबंध में बताया कि हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि मुवक्किल की याचिका को सही मानकर हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है. इस मामले में 23 मई को अगली सुनवाई होगी.
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए 27 फरवरी को चुनाव हुआ था. 68 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास 40, भाजपा के पास 25 और निर्दलीय विधायकों के पास 3 सीट थी. इसमें बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा का चुनाव हार गए. कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की.
नतीजा आने के बाद भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन राज्यसभा का चुनाव जीतने में सफल रहे. तीनों निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा उम्मीदवार समर्थन में मतदान किया. बराबर वोट मिलने के बाद चुनाव ड्रॉ हो गया. इसके बाद ड्रा ऑफ लॉट्स नियम का सहारा लिया गया. जिसमें हर्ष महाजन राज्यसभा का चुनाव जीत गए.
यह भी पढ़े-
Elon Musk: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का भारत दौरा टला, खुद पोस्ट साझा कर बताया कारण