बेंगलुरु, बीते 74 दिनों से हिजाब को लेकर देशभर में विवाद हो रहा है, इस मामले पर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, जिसपर फैसला सुनाते हुए (Hijab Verdict) करते हुए हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने से मना कर दिया है. अब हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई है.
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम छात्रा नीबा नाजी की ओर से ये विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है.
बता दें कि हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी है, लिहाजा स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर लगाई गई पाबंदी ठीक है, स्कूल-कोजेल परिसर में हिजाब या अन्य कोई भी धार्मिक पहनावा नहीं पहन सकते, यहाँ यूनिफॉर्म का ही पालन करना होगा. उधर, अदालत के फैसले के बाद हिजाब समर्थकों ने इसका विरोध करते हुए नारेबाजी की है. इस मामले पर सियासत भी सुलग रही है और कोर्ट में याचिका लगाने वाली छात्राएं कह रही हैं कि वो पढ़ाई छोड़ सकती हैं लेकिन हिजाब पहनना नहीं.
भाजपा कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम महिलाओं के हित में बता रही है. इस बीच हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सड़कों पर नारेबाजी और मोर्चाबंदी शुरु हो गई है. चेन्नई में छात्रों ने धरना दिया और नारेबाजी की, तो कर्नाटक के यादगिरी में इम्तिहान देने वाली छात्राएं इस फैसले के विरोध में उल्टे पैर घर लौटती नजर आईं.
अब इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है.
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