Swati Maliwal Assault Case:दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने बताया कि वह 12 जुलाई को अपना आदेश जारी करेंगे. दरअसल, बिभव कुमार ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी . इससे पहले दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ा दी थी.
सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल अदालत में मौजूद थी. स्वाति मालीवाल ने कहा कि इस घटना के बाद से उन्हें, ट्रोलिंग धमकियों और पीड़िता के अपमान का शिकार होना पड़ रहा है. उन्होंने आगे कहा कि न मुझे पर केवल बेरहमी से हमला किया गया, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी का काम भी छीन लिया गया.
बिभव कुमार के वरिष्ठ वकील ने दलील देते हुए कहा कि जांच पूरी हो जाने के बाद अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है.वह 54 दिन से पुलिस हिरासत में हैं. सभी जरूरी जांच पूरी की जा चुकी है. पे-ट्रायल सजा के समान है. इस बात की कोई वजह नहीं है कि मुख्यमंत्री का पीए एक संसद सदस्य पर हमला क्यों करेगा. यह अकल्पनीय है कि बिना किसी वजह के राजनीतिक सचिव उन्हें पीटने लगेंगे. मुझे लगता है कि यह सिर्फ घंमड का सवाल है.
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