नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पाया कि तीन साल पहले जारी किए गए न्यायिक आदेशों के बावजूद दिल्ली सरकार अपने ई-पोर्टल पर मुस्लिम और ईसाई व्यक्तिगत कानूनों के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए प्रशासनिक निर्देश जारी करने में विफल रही है.
वहीं न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल-न्यायाधीश पीठ ने 4 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि आश्वासन दिए जाने के बावजूद यह देखना निराशाजनक है कि 4 अक्टूबर के आदेश के लगभग तीन साल बाद भी उचित प्रशासनिक निर्देश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं. इस मुद्दे की दृढ़ता, जैसा कि वर्तमान मामले में स्पष्ट है कि एक प्रणालीगत विफलता को रेखांकित करती है.
अदालत ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अनिवार्य विवाह पंजीकरण आदेश, 2014 के तहत विवाहों के पंजीकरण के लिए कोई स्थापित प्रक्रिया नहीं है, एचसी ने ये भी कहा कि यह बुनियादी ढांचे की कमी या आधिकारिक विवाह मान्यता पर निर्भर अधिकारों का दावा करने जैसी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने की मांग करने वाले पक्षों के सामने आने वाली कठिनाइयों को बरकरार रखती है.
आपको बता दें कि हाई कोर्ट 1995 में मुस्लिम पर्सनल लॉ की शादी के तहत एक अतिरिक्त की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी, जो कनाडा के माता-पिता के वजीर के लिए आवेदन करना चाहते थे, जहां उनके दो बच्चे वर्तमान में रहते हैं. उनके वीज़ा आवेदन प्रक्रिया के लिए उन्हें विदेशी देशों के वाणिज्य दूतावास में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक था. इसलिए दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी दिल्ली (विवाह का अनिवार्य पंजीकरण) आदेश, 2014 के तहत अपनी शादी को पंजीकृत करने की मांग की गई.
वीज़ा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जोड़े ने शुरू में दिल्ली सरकार के विवाह पंजीकरण ई-पोर्टल के माध्यम से विवाह के पंजीकरण के लिए अपना आवेदन जमा करने का प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास विफल हो गए क्योंकि पोर्टल ने 2014 के आदेश के तहत पंजीकरण के लिए कोई विकल्प प्रदान नहीं किया था और उपलब्ध विकल्प हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकरण तक ही सीमित थे.
वहीं न्यायमूर्ति नरूला ने देखा कि एचसी ने अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर इसी तरह की एक और रिट याचिका का निपटारा किया कि विवाह करने वाले पक्षों के सामने आने वाले पंजीकरण मुद्दों के समाधान के लिए उचित प्रशासनिक निर्देश जारी किए जाएंगे. विवाह आदेश, 2014 के अनिवार्य पंजीकरण के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ या ईसाई पर्सनल लॉ के तहत अनुष्ठापित किया जाता है.
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