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High court on Oxygen Crisis: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राजधानी में मौजूद सभी ऑक्सीजन यूनिट को तुरंत अपने कब्जे में लेने के दिए आदेश

नई दिल्ली/ देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना भयावह रूप ले चुकी है। ऑक्सीजन की कमी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर रोजाना दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल सरकार की कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, अगर दिल्ली सरकार मौजूदा स्थिति को नहीं संभाल सकती तो हमें बताएं, हम केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी दे देते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा कि उसकी प्रणाली बेकार हो गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए कि मेडिकल ऑक्सीजन जो कम से कम लागत पर आती है, उसकी कालाबाजारी या जमाखोरी के कारण कई हजार या लाखों रुपये खर्च न हों। अदालत ने ऑक्सीजन रिफिलरों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जो कार्यवाही में उपस्थित नहीं थे। ऑक्सीजन रिफिलरों को उचित निर्देश जारी नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार के प्रति अपनी नाराजगी भी व्यक्त की।

प्रदेश सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए अलग से पोर्टल बना दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन रिफिलर सप्लायर और अन्य दिल्ली सरकार के पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता है तो कोर्ट और दिल्ली सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

कोर्ट ने कहा कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं रेमडेसिविर और Dexamethasone डेक्सामेथासोन की उपलब्धता और ब्लैक मार्केटिंग का विषय भी हमारे सामने आया, एक ग्राहक को ये दवाइयां ब्लैक में नहीं मिलनी चाहिए, ये सप्लाई चैन में होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि अस्पतालों से चिकित्सिकीय उपचार ले रहे मरीजों के लिए आदेश जारी किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि आज की सुनवाई हमारे लिए अचंभित करने वाली थी क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की इतनी किल्लत नहीं है जितनी सामने आ रही है, तब हमने उस पर विश्वास नहीं किया था लेकिन आज की तस्वीर यह दिखाती है कि वाकई में काफी कुछ गड़बड़ है। अंत में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया वो कल कोर्ट को ये बताए कि सप्लायर के पास कितना गैस स्टॉक है।

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Aanchal Pandey

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