कोलकाता। गांगनापुर सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को मृतक के शव को कब्र से निकालने और दोबारा पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने मंगलवार को फैसला सुनाया. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट 11 मई को कोर्ट को सौंपने को कहा गया है. क्या है […]
कोलकाता। गांगनापुर सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को मृतक के शव को कब्र से निकालने और दोबारा पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने मंगलवार को फैसला सुनाया. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट 11 मई को कोर्ट को सौंपने को कहा गया है.
गौरतलब है कि नदिया जिले के गांगनापुर थाना अंतर्गत मझेरग्राम ग्राम पंचायत के का कामराबेरिया गांव में कुछ लोगों ने घर में घुसकर एक गृहिणी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. उसके घर 6 मार्च की रात को दुष्कर्म के बाद उसने गृहिणी को जहर खिला दिया. मृतक की मां ने बताया कि उसने पहले अपनी बेटी को एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया. वहां सात दिन के इलाज के बाद जब उसकी हालत बिगड़ी तो कल्याणी के जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां 14 मार्च को उनकी मौत हो गई. इस संबंध में गांगनापुर थाने में बार-बार गुहार लगाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी. इसके बाद उन्होंने 21 अप्रैल को राणाघाट संभागीय न्यायालय के एक अधिवक्ता के माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया.
हाईकोर्ट में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई और रिपोर्ट दर्ज कर ली. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है.आरोपियों में तृणमूल कांग्रेस का एक पंचायत सदस्य भी शामिल है. मृतका का पति सऊदी अरब में काम करता है. यहां मृतका अपने बेटे के साथ रहती थी. हाईकोर्ट ने पुलिस को केस की केस डायरी भी पेश करने को कहा है. मामले की जांच की जिम्मेदारी डीएसपी स्तर के अधिकारी की होगी. मृतक की मां का बयान भी दर्ज करने को कहा गया है.
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