BJP President Amit Shah Rath Yatra in West Bengal: पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट ने अमित शाह की रथ यात्रा पर फैसला सुना दिया है. हाई कोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को हरी झंडी दे दी है. उन्हें बंगाल में रथ यात्रा करने की इजाजत दे दी गई है. इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि बड़ा खतरा होने पर ही रथ यात्रा पर रोक लगाई जाए.
कोलकाता. BJP President Amit Shah Rath Yatra in West Bengal: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को तगड़ा झटका और कड़ी फटकार लगाते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की लोकतंत्र बचाओ रथयात्रा को मंजूरी दे दी है. ममता बनर्जी सरकार ने बीजेपी की इस यात्रा पर रोक लगा दी थी जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार को यात्रा रोकने के पक्ष में दिए गए तर्क के लिए तीखी फटकार लगाई.
हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि किसी भी चीज पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार के पास पुख्ता आधार और वाजिब कारण होने चाहिए. अगर सरकार कहती है कि इससे कोई खतरा हो सकता है तो वो कल्पना नहीं, वास्तविकता होनी चाहिए. हाई कोर्ट ने प्रशासन को भी आदेश दिए हैं कि इस बात को सुनिश्चित करें की यात्रा के दौरान किसी भी तरह के कानून और नियमों का उल्लंघन ना हो. हाई कोर्ट ने भाजपा को बंगाल में रथयात्रा निकालने की तीन संभावित तारीख देने को कहा.
बीजेपी की ये रथयात्रा 7 दिसंबर को कूचबिहार से शुरू होनी थी. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में तेजी से पांव पसार रही बीजेपी की ये यात्रा 41 दिन लंबी है जिसे लोकतंत्र बचाओ यात्रा का नाम दिया गया है. ममता बनर्जी सरकार ने हाईकोर्ट से कहा था कि उसने इस यात्रा की इजाजत इसलिए नहीं दी है कि इस यात्रा से बीजेपी राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करेगी और माहौल खराब होने से राज्य में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है.
BJP Rath Yatra: ममता बनर्जी सरकार ने लगाई बीजेपी की रथ यात्रा पर रोक, कहा- फैल सकती है अव्यवस्था