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Herald House Case Verdict: दिल्ली हाई कोर्ट का कांग्रेस-गांधी परिवार को बड़ा झटका, 2 हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश

Herald House Case Verdict: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नेशनल हेराल्ड हाउस को दो हफ्तों में खाली कराने के आदेश दे दिए हैं. एजेएल ने नेशनल हेराल्ड हाउस की लीज रद्द करने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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  • December 21, 2018 2:32 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली कराने के आदेश दे दिए हैं. एजेएल ने नेशनल हेराल्ड हाउस की लीज रद्द करने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जस्टिस सुनील गौर की पीठ नए इस पर आज फैसला सुना दिया. केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एजेल ने अपील की थी. याचिका में उन्होंने इस परीसर को खाली न करने की मांग की थी.

एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है. दिल्ली के आईटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड परिसर को खाली करने के लिए कह दिया गया है और इसके लिए एजेएल को दो हफ्ते का समय दिया गया है. ऐसा न करने पर पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट 1958 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है. केंद्रे ने हेराल्ड हाउस की लीज ये कहकर रद्द की थी कि बिल्डिंग कमर्शल काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है. बिल्डिंग के लीज में लिखे क्लॉज 3 (7) का उल्लंघन किया जा रहा है जिसके मुताबिक बिल्डिंग में प्रेस चलनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है बिल्डिंग में पिछले 10 साल से कोई प्रेस नहीं चलाई जा रही है. 

केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा था कि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है. इस प्रॉपर्टी को जिस कारण से सीज पर दिया गया था वो हेराल्ड हाउस में कई सालों से नहीं किया गया. एजेएल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि सभी प्रिंट और प्रेस का काम एक परिसर से हो. एक नई प्रिंटिंग प्रेस लगाई जा चुकी है. एजेएल अब भी परिसर का मालिक है और यंग इंडिया सिर्फ कंपनी में 98 फीसद की शेयरधारक थी.  बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य ने धोखाधड़ी की और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशलन हेराल्ड के जरिए 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा की. इस मामले में आरोपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया कंपनी अभी जमानत पर हैं. 

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