नई दिल्लीः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर एक कॉरिडोर बनाने की यूपी सरकार की योजना को मंजूरी दे दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा धन का कॉरिडोर बनाने में उपयोग की अनुमति प्रदान कर दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि […]
नई दिल्लीः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर एक कॉरिडोर बनाने की यूपी सरकार की योजना को मंजूरी दे दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा धन का कॉरिडोर बनाने में उपयोग की अनुमति प्रदान कर दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार अपनी प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़े लेकिन यह भी सुनिश्चित करे कि दर्शनार्थियों को दर्शन में कोई परेशानी न आए.
मथुरा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी देने के बाद -“हम बहुत खुश हैं”. बता दें की सरकार को खुद अपने खर्चे पर ही कॉरिडोर का निर्माण कराना होगा.
कोर्ट ने सरकार को कॉरिडोर बनाने में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने की भी अनुमति दे दी है, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बने कॉरिडोर की तर्ज पर ही बनाया जाएगा बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर. 8 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सकुशल रख लिया था. अब 31 जनवरी 2024 को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी.
मंदिर के पुजारियों ने कॉरिडोर निर्माण को गैर जरूरी बताया था और चढ़ावे व चंदे की रकम देने से साफ मना कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सरकार की कॉरिडोर बनाए जाने की योजना को इजाजत दे दी है, लेकिन मंदिर से जुड़े हुए लोगों की मांग को मानते हुए चढ़ावे व चंदे की रकम का इस्तेमाल किए जाने पर विराम लगा दिया है. बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर पुजारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, वहीं सरकार इस कॉरिडोर को भक्तों की सुविधा को देखते हुए बनाने का कार्य करना चाहती है.
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