Helmet Not Compulsory Gujarat: गुजरात में हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना जरूरी नहीं, तीन लोगों के बैठाने पर नहीं कटेगा चालान

Helemet Not Compulsory Gujarat, Gujarat Me Helmet Zaruri nhi: गुजरात सरकार ने हेलमेट ना लगाने पर बाइक, स्कूटर का चालान नहीं काटने का फैसला किया है. साथ ही अगर आप तीन लोगों को बाइक या स्कूटर चलाएंगे, तब भी आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. बता दें कि गुजरात सरकार ने इससे पहले भी नए मोटर कानून के चलते राज्य में चालान की राशि की करीब आधा कर दिया था.

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Helmet Not Compulsory Gujarat: गुजरात में हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना जरूरी नहीं, तीन लोगों के बैठाने पर नहीं कटेगा चालान

Aanchal Pandey

  • December 4, 2019 3:27 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. Helmet Not Compulsory Gujarat: अगर आप गुजरात में बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं तो आपका चालान नहीं कटेगा. इसके साथ ही अगर आप बाइक पर तीन लोगों को बैठाकर चलते हैं, तब भी आपका चालान नहीं कटेगा. आपको जानकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन गुजरात में अब आप बिना हेलमेट लगाए और तीन लोगों को बैठाकर वाहन चला सकते हैं. जी हां गुजरात सरकार ने दो पहिया वाहन पर तीन लोगों के बैठाकर चलाने पर जुर्माना ना लगाने का फैसला किया है.

गुजरात सरकार ने अब मुख्यता दो पहिया वाहन जैसे स्कूटर, बाईक या फिर खेतीबाड़ी के काम में लगे वाहनों को छूट दी है. सरकार के मुताबिक नगपालिका या नगर निगम सीमा में हेलमेट लगाना अनिवार्य नहीं है. हालांकि अगर आप अपने शहर से बाहर  जाते हैं तो आपको हेलमेट लगाना ही पड़ेगा. गुजरात सरकार में परिवहन मंत्री आरसी फलदू का कहना है कि हेलमेट लोगों की बचाने के लिए बनाया गया था. कई जगहों से पुलिस और आम जनता के बीच मारपिटाई की खबरें आ रही थीं. ऐसी खबरें आने के बाद सरकार ने हेलमेट जरूरी करने के फैसले पर दोबारा सोच विचार किया और ये फैसला लिया है.

कब पहनना होगा हेलमेट
पूरे गुजरात में बिना हेलमेट आप नहीं घूम सकते हैं. मंत्री आरसी फालदू ने बताया कि अगर आप अपने शहर के बाहर जा रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना होगा. इसके अलावा अगर आप गुजरात के अंदर किसी नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे या फिर गावं की सड़क पर चलते हैं तो आपको बिना हेलमेट के नहीं बैठने दिया जाएगा.

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एक तरफ जहां देशभर में नए मोटर कानून से लोगों को आये दिन भारी चालान चुकाना पड़ रहा. वहीं दूसरी तरफ गुजरात सरकार ने बाइक पर हेलमेट ना लगाकर चलने की छूट दे दी है. इससे पहले गुजरात सरकार नए मोटर कानून में हुए संशोधन के बाद जुर्माने की राशि को भी आधा कर दिया था. उस समय सरकार का कहना था कि धारा 50 संशोधन किया गया ह, जिससे जुर्माने की राशि कम की गई है.

क्या है नया नियम
नए नियम के मुताबिक हेलमेट ना लगाए जाने पर 1000 रुपये का चालान किया जाता है. वहीं गुजरात में इसे कम कर के 500 रुपये कर दिया गया है. सीट बेल्ट ना लगाने पर गुजरात में 500 रुपये का चालान काटा जाता है, लेकिन अन्य राज्यों में 1000 रुपये का चालान होता है. बात करते हैं ट्रिपल सवारी की. टू व्हीलर पर तीन लोगों को बैठाकर चलाने पर 1000 रुपये जुर्माना लगता है, लेकिन गुजरात में य जुर्माना राशि मात्र 100 रुपये है.

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