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ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई आज, हिंदू पक्ष की मांग पर मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति

लखनऊ: वाराणसी के जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने की चाबी यहां के डीएम को सौंपने का आग्रह करने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई स्थगित कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधिवक्‍ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्हें बहस की […]

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ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई आज, हिंदू पक्ष की मांग पर मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति
  • September 30, 2023 10:14 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

लखनऊ: वाराणसी के जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने की चाबी यहां के डीएम को सौंपने का आग्रह करने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई स्थगित कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधिवक्‍ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्हें बहस की तैयारी के लिए और समय दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 सितंबर यानी आज तय की है।

वाराणसी जिला कोर्ट में आज सुनवाई

जानकारी के अनुसार, जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने का अधिकार डीएम को सौंपने सहित वहां पूजा-पाठ करने के अधिकार देने संबंधी याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन नितेश कुमार सिन्हा की कोर्ट में दायर किया गया था। उन्होंने बताया कि पिछले सोमवार को इस याचिका को जिला जज की अदालत में भजने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर जिला न्यायाधीश ए के विश्वेश ने सुनवाई करते हुए मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी को अपना पक्ष रखने के लिए 30 सितंबर यानी की आज की तारीख तय की है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित नंदी के मुख के सामने व्यास जी का तहखाना मौजूद है। बता दें कि 1993 में सरकार ने बैरिकेडिंग करा कर यहां पूजा पाठ बंद करा दिया था।

क्या है मांग?

उन्होंने बताया कि हिंदू पक्ष ने नई याचिका दाखिल कर दूसरे पक्ष द्वारा तहखाने पर कब्जे की आशंका जताते हुए ज्ञानवापी विवाद पर फैसला आने तक तहखाने को डीएम को सौंपने का अनुरोध किया है। साथ ही याचिका में हिंदू पक्ष ने मांग की है कि नंदी के सामने की बैरिकेडिंग को हटाकर तहखाने तक का रास्ता बना दिया जाए, जिससे की वहां पूजा पाठ होता रहे।

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