चण्डीगढ़: कुत्ता पालने के इच्छुक लोगों को अब कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा. इसके तहत एक मकान मालिक केवल एक ही कुत्ता रख सकेगा. बिन परमिशन के कुत्ता पालने पर 5 हजार तक का जुर्माना और कैद का प्रावधान होगा। कुत्तों के काटने के बढ़ते मामले अब चिंता का विषय बनते जा रहे […]
चण्डीगढ़: कुत्ता पालने के इच्छुक लोगों को अब कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा. इसके तहत एक मकान मालिक केवल एक ही कुत्ता रख सकेगा. बिन परमिशन के कुत्ता पालने पर 5 हजार तक का जुर्माना और कैद का प्रावधान होगा।
कुत्तों के काटने के बढ़ते मामले अब चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. आए दिन किसी न किसी पर कुत्ते के हमले की खबर सामने आ जाती हैं. लखनऊ में जहां एक पालतू पिटबुल ने अपनी ही मालकिन को बेरहमी से काट कर मार दिया था, वहीं नोएडा में आवारा कुत्तों ने 8 माह की बच्ची की नोंच-नोंच कर जान ले ली थी. ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए अब प्रशासन आगे कदम उठा रहा है। इसी वजह से अब हरियाणा में बिना अनुमति कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किया है कि बिना लाइसेंस के कुत्ता पालना अवैधानिक माना जाएगा. कुत्ता पालने के इच्छुक लोगों को वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए उन्हें SARAL पोर्टल पर अप्लाई करना होगा. हरियाणा सरकार इस फैसले को सख्ती से लागू करने जा रही है. बिना लाइसेंस के कुत्ता पालने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है।
कुत्ता पालने के इच्छुक लोगों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा. इसके तहत एक मकान मालिक केवल एक ही कुत्ता रख सकेगा. इसके अलावा कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर टहलाने के लिए उसके मुंह पर मुखौटा पहनाना अनिवार्य होगा, ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके. नियमों का उल्लंघन करने पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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