चंडीगढ़: हरियाणा के करनाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को 6 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आज यानी तीन मई को जमानत दे दी. बता दें कि इस सीट पर भाजपा की तरफ से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रत्याशी हैं. दिव्यांशु बुद्धिराजा ने पंचकुला में कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया. कोर्ट […]
चंडीगढ़: हरियाणा के करनाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को 6 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आज यानी तीन मई को जमानत दे दी. बता दें कि इस सीट पर भाजपा की तरफ से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रत्याशी हैं. दिव्यांशु बुद्धिराजा ने पंचकुला में कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया. कोर्ट की तरह से उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अरुणिमा चौहान ने दिव्यांशु बुद्धिराजा को राहत दी. कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने एक आवेदन दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया कि वो कोर्ट के सामने उपस्थित रहेंगे. साल 2018 के मामले में कोर्ट के सामने वकीलों ने उनका पक्ष रखा. साल 2023 में दिव्यांशु बुद्धिराजा को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था. वहीं शुक्रवार को कोर्ट में जिरह के दौरान बुद्धिराजा के वकील ने कहा कि केस मामला समझौते के योग्य और जमानती था. फरवरी 2024 में उनके खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत दर्ज की गई थी.
जमानत मिलने के बाद बुद्धिराजा ने अपने एक सोशल मीडियो पोस्ट में कहा कि तमाशाही शक्तियों को अदालत ने दे दिया जवाब. इनके अत्याचारों का हिसाब अब करनाल की जनता करेगी. अपने एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर करनाल के सम्मान का रण लड़ेंगे. हम साथ मिलकर करनाल विरोधी ताक़तों को पराजित करेंगे.
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