चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया है। चौटाला की सजा को लेकर 26 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस होगी। कोर्ट ने दो दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला भी मौजूद थे।
आय से अधिक संपत्ति मामले में 86 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वह पिछले साल 2 जुलाई को जेबीटी भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल से बाहर आए थें। अब उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में मायूसी है।
बता दें कि सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बताया गया कि 1993 से 2006 के बीच चौटाला ने कथित तौर पर 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय से काफी अधिक थी। हालांकि चौटाला परिवार हमेशा से इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताता रहा है।
जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्ति जब्त की थी। इन संपत्तियों में ओमप्रकाश चौटाला के स्वामित्व वाले फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल हैं। जब्त की गई संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में हैं। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज प्राथमिकी के संबंध में की गई है।
बता दें कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी ठहराया गया था। इनेलो सुप्रीमो को भ्रष्टाचार की रोकथाम में सात साल और दोषी पाए जाने पर साजिश के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई थी। पिछले साल ही वह अपनी सजा पूरी कर दिल्ली की तिहाड़ कोर्ट से बाहर आया था। आज कोर्ट के संभावित फैसले पर पूरे राज्य की जनता के साथ-साथ राजनीतिक दलों की भी निगाहें टिकी हुई थीं।
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