लखनऊ: देश में महिलाओं की प्रति हो रहे अपराधों के मामले तो बढ़ ही रहे है, मगर इंसान की हैवानियत बेजुबान जानवरों को भी नही छोड़ रही। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक हैरान करने वाली घटना हुई। जहां गौशाला में व्यक्ति ने गाय के साथ अप्राकृतिक सेक्स किया। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। आरोपी हरी किशन ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने गौशाला में गाय के साथ हुए अप्राकृतिक कृत्य का वीडियो फुटेज देखा और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले पर जस्टिस पीयूष अग्रवाल की एकल पीठ ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
आरोपी की पहली जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। ठोस आधार न होने पर कोर्ट ने दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ जून 2023 में हापुड़ नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी।
आरोपी हरि किशन के वकील ने कोर्ट में सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि वह निर्दोष है और उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है। वकील ने दलील दी कि हरि किशन ग्राम प्रधान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में ग्राम प्रधान को चुनाव में हराने के लिए उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने इन सभी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने गौशाला में गायों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया है। इसकी पुष्टि वीडियो फुटेज से होती है।
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