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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी से जुड़ी याचिकाओं पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई

लखनऊ: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद केस से जुड़ी याचिकाओं पर आज यानी बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। इस केस में दोपहर बाद सुनवाई होने की संभावना है। बता दें कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय एक साथ सुनवाई कर रहा है।बता दें कि इनमें से तीन याचिकाएं […]

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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी से जुड़ी याचिकाओं पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई
  • October 4, 2023 9:19 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

लखनऊ: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद केस से जुड़ी याचिकाओं पर आज यानी बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। इस केस में दोपहर बाद सुनवाई होने की संभावना है। बता दें कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय एक साथ सुनवाई कर रहा है।बता दें कि इनमें से तीन याचिकाएं 1991 में वाराणसी की कोर्ट में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई हैं। वहीं दो अर्जियां एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के फैसले के खिलाफ हैं। 1991 के केस में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने और वहां पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। बता दें कि यह मुकदमा 1991 में वाराणसी की कोर्ट में दाखिल किया गया था।

हाई कोर्ट में आज सुनवाई

उच्च न्यायालय को मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की कोर्ट इस मुकदमे को सुन सकती है अथवा नहीं। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल बेंच मामले में सुनवाई करेगी।बता दें कि अदालत में पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया गया था। आरको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने तीन बार जजमेंट रिजर्व होने के बाद फिर से सुनवाई किए जाने के निर्णय पर ऐतराज जताया था।

क्या कहा मुस्लिम पक्ष ने?

मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि पिछले कई सालों में लगभग 75 कार्य दिवसों पर इस केस में सुनवाई हो चुकी है। ऐसे में अब इस मामले में दोबारा सुनवाई नहीं की जा सकती। मुस्लिम पक्ष ने उस शिकायत की कॉपी दिए जाने की मांग की थी जिसके आधार पर केस की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच से लेकर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर खुद कर रहे हैं।

कोर्ट ने आपत्ति की थी खारिज

न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को पहले ही खारिज कर दिया है और केस में सुनवाई करने का निर्णय किया है। इन पांचों याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जस्टिस प्रकाश पडिया ने 25 जुलाई को फैसला रिजर्व कर लिया था। 28 अगस्त को उन्होंने इस मामले में फैसला सुनाए जाने की तारीख तय की थी। हालांकि फैसला सुनाने से कुछ दिन पहले ही न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया का इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ट्रांसफर हो गया था। अब मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच कर रही है।

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