गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में बतौर एचआर कार्यरत युवती ने अपने बॉस पर रेप का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है. पीड़िता का आरोप है कि उसके बॉस ने डरा-धमकाकर उसके साथ अप्राकृतिक संबंध भी बनाए. आरोपी रेप का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ लगातार रेप कर रहा था. पीड़िता की मानें तो उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है. पुलिस ने युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है.
गुरुग्रामः साइबर सिटी गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में कार्यरत युवती ने अपने बॉस पर रेप का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है. पीड़िता का आरोप है कि उसके बॉस ने डरा-धमकाकर उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स भी किया. आरोपी रेप का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ लगातार रेप कर रहा था. पीड़िता की मानें तो उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है. पुलिस ने युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवती सोहना रोड स्थित एक आईटी कंपनी में बतौर एचआर मैनेजर कार्यरत है. पीड़िता ने शिकायत में बताया कि पिछले साल मई माह में उसने कंपनी जॉइन की थी. उसके बॉस (रिपोर्टिंग मैनेजर) ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की. वह उसे लंच पर ले गया जहां वह उससे अश्लील बातें करने लगा. आरोपी पीड़िता को परेशान करने के लिए उसे देर रात तक दफ्तर में रोकता था. 10 जून, 2017 को आरोपी ने उसे बोला कि महरौली में कंपनी की ओर से आधिकारिक डिनर रखा गया है और उसे भी उसमें शामिल होना होगा.
पीड़िता ने बताया कि जैसे ही वह होटल पहुंची तो वहां उसके बॉस के अलावा कोई नहीं था. वह पीड़िता को डिनर के लिए होटल में ले गया. डिनर के बाद उसने अपनी कार से उसे घर छोड़ने की बात कही. रास्ते में आरोपी ने पीड़िता के चेहरे पर कुछ स्प्रे किया, जिससे वह बेहोश हो गई. होश में आने पर पीड़िता ने खुद को एक कमरे में पाया और महसूस किया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है. आरोपी ने पीड़िता से रेप किया था. पीड़िता की मानें तो उसके बॉस ने उसके साथ अप्राकृतिक संबंध भी बनाए और घटना का वीडियो बनाए जाने की बात कही.
जिसके बाद आरोपी उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगा. आरोपी उसे जबरदस्ती अपने साथ कई शहरों में घुमाने भी ले गया. वह हर बार पीड़िता के साथ जबरन अप्राकृतिक सेक्स भी करता. बीती 9 फरवरी को आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके साथ बदसलूकी भी की. आरोपी उसे कहता था कि उसकी पत्नी आईपीएस अफसर है. अगर वह पुलिस में शिकायत करेगी तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 328, 376 (2), 377 और 506 के तहत केस दर्ज किया है. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है.
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