पंचकूला. अगस्त 2017 में हुई हिंसा मामले में सेशन कोर्ट ने रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम की करीबी हनीप्रीत पर राजद्रोह की धारा हटा दी है. डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत को इस मामले में बड़ी राहत मिली है. हनीप्रीत के खिलाफ हिंसा की साजिश रचने समेत कई आरोप हैं. वह फिलहाल जेल में बंद है. हालांकि पंचकूला अतिरिक्त सेशन कोर्ट ने हनीप्रीत के ऊपर सिर्फ राजद्रोह की धारा हटाई है, अन्य धाराओं में उस पर मुकदमा चलता रहेगा. राजद्रोह की धारा हटने के बाद हनीप्रीत को जमानत मिल सकती है.
2017 में गुरमीत राम रहीम समेत तीन अन्य लोगों को एक पत्रकार की हत्या का दोषी माना था. साथ ही गुरमीत राम रहीम को दो महिलाओं के साथ रेप का दोषी भी माना था. कोर्ट के सजा सुनाए जाने के बाद पंचकूला समेत हरियाणा के अन्य जगहों पर हिंसा भड़क गई थी.
डेरा समर्थकों ने आगजनी और पत्थरबाजी कर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था. इस हिंसा में 41 लोगों की मौत हुई थी और करीब 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.
पुलिस ने गुरमीत राम रहीम की करीबी हनीप्रीत को इस हिंसा का मुख्य आरोपी माना था और उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था. तब से हनीप्रीत जेल में बंद है. अब पंचकूला सेशन कोर्ट ने पुलिस का केस कमजोर होने के चलते हनीप्रीत के ऊपर राजद्रोह की धारा हटा दी है.
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