मुंबई। गुजरात ATS टीम ने आज तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में ले लिया है. जहां उन्हें शनिवार को मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता मामले में और जांच की जरूरत बताई थी. अब शनिवार को उन्हें गुजरात की ATS टीम ने हिरासत में ले लिया है. आज […]
मुंबई। गुजरात ATS टीम ने आज तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में ले लिया है. जहां उन्हें शनिवार को मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता मामले में और जांच की जरूरत बताई थी. अब शनिवार को उन्हें गुजरात की ATS टीम ने हिरासत में ले लिया है. आज गुजरात की ATS टीम उनके घर पहुंची थी. जहां तीस्ता को मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया है।
गुजरात ATS ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में लिया। उन्हें मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया। pic.twitter.com/XpbMsIdNCc
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 25, 2022
साल 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगे देश के इतिहास में एक काला धब्बा है. उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे. उनपर कई आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने मुसलमानों का कत्ल ए आम होने दिया. यह मामला गुलबर्गा सोसाइटी में हिंसा के शिकार अहसान जाफरी की अर्जी पर अदालत भी पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी का गठन हुआ. एसआईटी की जांच में पीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई.
हालांकि वादियों को इस जांच से लगा कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई है. इस बीच एक और नाम चर्चा में है और वो है तीस्ता सीतलवाड़। तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में भाजपा बहुत पहले से आरोप लगाती आई है कि वह निहित स्वार्थ और कांग्रेस के इशारे पर काम करती रही हैं. बता दें कि सीतलवाड़ की भूमिका पर ही सर्वोच्च न्यायलय ने सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ लोगों ने मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की थी. इस विषय पर तीस्ता सीतलवाड़ को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी फटकारा था. उन्होने कहा कि ‘यह बात सच है कि उनकी एनजीओ को 2009 के आसपास केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिलती रही.’
गुजरात दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एटीएस की टीम तीस्ता सीतलवाड़ के घर पहुंची थी. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के एक दिन बाद एटीएस की टीम और मामले में आगे की जांच के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को अब हिरासत में लिया गया है. बता दें कि तीस्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देते हुए सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल की थी, उनकी इस याचिका को शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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