नई दिल्ली: देशभर में वक्फ बोर्ड और उसके स्वामित्व संपत्तियों को लेकर चर्चा हो रही है. वहीं वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव करने के लिए मोदी सरकार लोकसभा में बिल पेश कर चुकी है जिसका जेपीसी अभ्यास कर रही है. वहीं वक्फ बोर्ड एक्ट के कई बदलावों में केंद्रीय कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है. कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड एक्ट में सरकार जिस तरह से संशोधन कर रही है, उससे वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम हो जाएंगी. जेपीसी के सदस्य सभी पहलुओं को समझने के लिए कई राज्यों का लगातार दौरा भी कर रहे हैं. वहीं जेपीसी की टीम शुक्रवार को गुजरात पहुंचने वाली है. गुजरात सरकार जेपीसी के सामने सभी तथ्य रखने वाली है, क्योंकि गुजरात में वक्फ सम्पत्तियों से जुड़े विवादित मामलों की संख्या काफी है. फिलहाल गुजरात में वक्फ ट्राइब्यूनल के सामने दो हजार से अधिक मामले लंबित पड़े हैं.
गुजरात में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की संख्या 45 हजार से अधिक है, जिनमें अचल संपत्ति 39 हजार से अधिक है, जबकि बाकी चल संपत्ति है. आश्चर्य की बात तो यह है कि इस संपत्ति सूची में कृषि भूमि, आवासीय घर, कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसे, दुकानें, प्लॉट, तालाब आदि शामिल हैं. अगर इस संपत्ति की कीमत बाजार मूल्य पर आंकी जाए तो यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच सकता है.
कृषि भूमि-3264
बिल्डिंग-653
दरगाह, मकबरें-1734
दारुल उलूम-19
कब्रिस्तान- 983
आवास-12395
ईदगाह-168
मदरसा- 392
मस्जिद- 2999
प्लॉट-2235
स्कूल- 22
दुकानें-6841
अन्य-8235
कुल-39,940
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