गांधीनगर: गुजरात के कच्छ जिले में एक कंपनी के एक कर्मचारी के अपहरण और जबरन वसूली मामले में 2 एसपी और 3 अन्य वरिष्ठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस बात की जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी है. इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने के गुजरात उच्च न्यायालय […]
गांधीनगर: गुजरात के कच्छ जिले में एक कंपनी के एक कर्मचारी के अपहरण और जबरन वसूली मामले में 2 एसपी और 3 अन्य वरिष्ठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस बात की जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी है. इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा रखी थी. रोक हटने के करीब एक माह बाद सीआईडी ने गुरूवार को इलेक्ट्रोथर्म लिमिटेड के मालिकों, दो पुलिस अधीक्षकों, एक उप-निरीक्षक, तीन उपाधीक्षकों समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
सीआईडी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक कच्छ जिले के गांधीधाम के रहने वाले परमानद सीरवानी ने दिसंबर 2015 में अपहरण और जबरन वसूली मामले में कंपनी के दो मालिकों और 11 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. विज्ञप्ति में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया था. हालांकि जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उन्होंने उच्च न्यायालय की तरफ रुख किया. इसके बाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में अधिकारियों को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया, लेकिन उच्चतम न्यायालय से आरोपी को राहत मिल गई।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने 16 जनवरी को इस साल रोक हटा ली थी. वहीं जांच एजेंसी ने विज्ञप्ति में आरोपी पुलिस अधिकारियों की भूमिका का उजागर नहीं किया और कहा कि खुलासा करने से जांच प्रभावित होगी।
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