नई दिल्ली: दिल्ली के मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण गुरुवार (9 जनवरी) शाम 4 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 357 पर पहुंच गया था. जबकि बुधवार को AQI 297 दर्ज किया गया था.इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-3 लागू करने का निर्देश दिया था. दिल्ली एनसीआर में GRAP-3 लागू करने का मकसद प्रदूषण से बिगड़े हालात को बेकाबू होने से रोकना है. ताकि प्रदूषण के कारण हालात न बिगड़ें. आइये आगे जानते हैं किन-किन चीजों पर लगा बैन?
1. ग्रैप 3 के तहत, दिल्ली में गैर-आवश्यक निर्माण कार्य जैसे बोरिंग और ड्रिलिंग कार्य, जिसमें खुदाई और भराई, मिट्टी का काम, पाइलिंग कार्य और अन्य विनाशकारी कार्य पर रोक है.
2. इसके अलावा ओपन ट्रेंच सिस्टम से सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और बिजली केबल आदि बिछाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.
3. स्कूल प्रबंधकों को आज से पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ‘हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों)’ में कक्षाएं संचालित करनी होंगी.
4. छात्रों और अभिभावकों के पास जहां भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन शिक्षण चुनने का विकल्प है.
5. GRAP-3 के तहत दिल्ली और NCR जिलों में लोग BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारें नहीं चला सकेंगे. हालाँकि, विकलांग लोगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
6. GRAP के तीसरे चरण के तहत, प्रतिबंध दिल्ली में BS-4 या पुराने मानकों के डीजल चालित गैर-आवश्यक मध्यम माल वाहनों पर भी लागू होता है.
दरअसल, वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा AQI को 4 फेज में वर्गीकृत किया गया है. इनमें पहला फेज (201 से 300) इसके बीच खराब श्रेणी में एक्यूआई, दूसरा फेज (301 से 400 के बीच बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई), तीसरा फेज (401 से 450 के बीच गंभीर श्रेणी में एक्यूआई) और चौथा शामिल है. स्टेज (AQI 450 से 450 के बीच) सबसे अधिक यानी बेहद गंभीर।
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