दिल्ली में पिछले कई दिनों से ग्राफ-4 की पाबंदियां लागू हैं. पहले स्कूल भी बंद थे, परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और छूट के बाद स्कूल फिर से खुल गए हैं. हालांकि दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर अभी भी रोक लगी है. वहीं इस बीच में दिल्ली में हवा की रफ्तार थोड़ी बढ़ने से AQI कम हुआ था लेकिन दोबारा से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली -एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए लागू GRAP- 4 के नियमों में छूट देने से साफ मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि छूट तभी मिलेगी जब प्रदूषण कम होगा.
बता दें ये फैसला 5 दिसंबर तक लागू रहेगा. इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी. पीठ ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों को पांच दिसंबर को अपराह्न साढ़े तीन बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को निर्देश दिया है कि वह प्रदूषण कम करने के उपायों के बारे में सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित करे और उनके उचित क्रियान्वयन की निगरानी करे.सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर चिंता जताई और एमसीडी, दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और अन्य अधिकारियों के बीच समन्वय की मांग की. कोर्ट ने कमियों को भी नोट किया. कोर्ट ने कहा कि इन सभी का समन्वय करना सीएक्यूएम की जिम्मेदारी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कोर्ट कमिश्नरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बाद ही GRAP-IV नियमों में छूट दी जाएगी. हालांकि, GRAP-IV में बदलाव पर सुनवाई 5 दिसंबर को होगी. कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट में एमसीडी, दिल्ली पुलिस और डीपीसीसी के बीच तालमेल की कमी की बात सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को साफ शब्दों में उसकी जिम्मेदारी का अहसास कराया.
दिल्ली में पिछले कई दिनों से ग्राफ-4 की पाबंदियां लागू हैं. पहले स्कूल भी बंद थे, परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और छूट के बाद स्कूल फिर से खुल गए हैं. हालांकि दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर अभी भी रोक लगी है. वहीं इस बीच में दिल्ली में हवा की रफ्तार थोड़ी बढ़ने से AQI कम हुआ था लेकिन दोबारा से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है.
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