आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक आसाराम बापू को नाबालिग से रेप मामले में जोधपुर कोर्ट ने दोषी ठहराया है. इंडिया न्यूज चैनल के संवाददाता गाजियाबाद के नंद ग्राम स्थित आसाराम के आश्रम केस को कवर कर रहे थे. फैसला आने के बाद गुस्साए समर्थकों ने संवाददाता के साथ बदसलूकी कर डाली. पूरा मामला कैमरामैन ने रिकॉर्ड कर लिया. इस दौरान पुलिस मूकदर्शक बनी सब कुछ देखती रही. गाजियाबाद के एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही.
गाजियाबादः आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक आसाराम बापू को जोधपुर कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोप में दोषी ठहराया है. देश के अलग-अलग हिस्सों में आसाराम समर्थक बापू को बरी किए जाने के लिए मंगलवार से ही प्रार्थना कर रहे थे. बुधवार को फैसला सुनाए जाने के बाद आसाराम समर्थकों की गुंडागर्दी देखने को मिली. गाजियाबाद में आसाराम के समर्थकों ने इंडिया न्यूज चैनल के संवाददाता से बदसलूकी की. इस संबंध में पुलिस से शिकायत के बाद गाजियाबाद एसएसपी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया.
बुधवार सुबह से ही इंडिया न्यूज के संवाददाता गाजियाबाद के नंद ग्राम स्थित आसाराम के आश्रम के बाहर रिपोर्टिंग कर रहे थे. फैसला सुनाया जाने लगा और आसाराम को नाबालिग से रेप का दोषी करार दे दिया गया. जिसके बाद आसाराम के समर्थक भड़क गए. इंडिया न्यूज के संवाददाता आश्रम के भीतर समर्थकों का रुख जानने के लिए पहुंचे तो उन्होंने उनके साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी. वह मीडिया को भला-बुरा कहने लगे. उन्होंने संवाददाता का हाथ पकड़कर आश्रम से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया. यह पूरा मामला कैमरामैन ने रिकॉर्ड कर लिया. आरोप है कि इस दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने भी रिपोर्टर के बचाव में कोई एक्शन नहीं लिया. वह मूकदर्शक बने सब कुछ देखते रहे.
जब गाजियाबाद के एसएसपी से इस बारे में शिकायत की गई तो उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही. बता दें कि फैसला आने से पहले आसाराम समर्थकों ने बापू को बरी किए जाने को लेकर उनकी प्रतिमा के सामने हवन भी किया. समर्थक कह रहे थे कि मीडिया और कानून दोनों बिके हुए हैं. आसाराम बापू निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया गया है. गौरतलब है कि साल 2013 में यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने आसाराम पर रेप का सनसनीखेज आरोप लगाया था. बुधवार को जोधपुर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आसाराम की राजदार शिल्पी और शरतचंद्र को भी दोषी ठहराया. अदालत ने प्रमुख सेवादार शिवा और रसोइए प्रकाश को बरी कर दिया. पीड़िता के पिता ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की और कहा कि आज उनकी बेटी को इंसाफ मिला है.
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