पणजी: 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान गोवा पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया था. ये समन सार्वजनिक संपत्ति को कथित तौर पर खराब करने के मामले में जारी किया गया था जिसे अब गोवा पुलिस ने वापस ले लिया है. दरअसल आम आदमी पार्टी द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट […]
पणजी: 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान गोवा पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया था. ये समन सार्वजनिक संपत्ति को कथित तौर पर खराब करने के मामले में जारी किया गया था जिसे अब गोवा पुलिस ने वापस ले लिया है. दरअसल आम आदमी पार्टी द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच का रुख करने के बाद गोवा पुलिस ने ये फैसला लिया है.
दरअसल ये पूरा मामला साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान का है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर चिपकाने के एक मामले में गोवा पुलिस ने समन जारी किया था. 13 अप्रैल को पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 (ए) के तहत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को नोटिस जारी किया था. पेरनेम पुलिस द्वारा केजरीवाल ने जारी किए गए समन को चुनौती दी थी. 27 अप्रैल को जांच अधिकारी के सामने पेश होने वाले इस समन को अब खारिज कर दिया गया है. जिसे गोवा पुलिस ने वापस ले लिया है.
बुधवार को इस मामले की सुनवाई बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के न्यायमूर्ति महेश सोनाक और न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने की है. मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि वो सीएम केजरीवाल को जारी किया गया समन वापस लेने जा रही है.
उधर केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सुबोध कंटक ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान कहा कि अदालत में पुलिस द्वारा समन वापस लिए जाने की बात कहे जाने के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया गया। बता दें, पुलिस नोटिस में कहा गया है कि “संपत्ति को विरूपित करने के एक मामले की जांच के दौरान, यह पता चला है कि वर्तमान जांच के संबंध में आपसे तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए पूछताछ करने के उचित आधार हैं।”
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